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📍 नागपुर | 31 जुलाई 2026
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कोविड अवधि के दौरान पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हुए हत्या के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पैरोल का उद्देश्य कैदियों को अस्थायी राहत देना है, लेकिन इसका गलत फायदा उठाकर फरार होना कानून और न्यायिक व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे आरोपियों की तलाश तेज करने और उन्हें शीघ्र हिरासत में लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों के मामलों में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाना तथा कानून की गरिमा बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट के इस आदेश को पैरोल व्यवस्था के दुरुपयोग पर रोक लगाने और फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।