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हाई कोर्ट उपराजधानी के फुटपाथ पर सकत ।

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हाई कोर्ट उपराजधानी के फुटपाथ पर सकत । Good Morning Nagpur

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में (फरवरी-मार्च 2026) शहर के फुटपाथों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।


GMNEWS:नागपूर-हाई कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें
 * NMC को फटकार: कोर्ट ने नागपुर नगर निगम (NMC) को फटकार लगाते हुए पूछा, "क्या अधिकारी फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सो रहे हैं?"
 * खामला और अन्य क्षेत्रों का जिक्र: कोर्ट ने विशेष रूप से खामला जैसे व्यस्त इलाकों का उदाहरण दिया, जहाँ दुकानदारों ने फुटपाथों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जिससे पैदल यात्रियों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
 * दिव्यांगों के लिए अधिकार: जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोड़े की बेंच ने कहा कि शहर का एक भी फुटपाथ या बस स्टॉप दिव्यांगों (Wheelchair users) के लिए पूरी तरह सुलभ नहीं है।
 * संयुक्त निरीक्षण (Joint Inspection): कोर्ट ने याचिकाकर्ता और NMC अधिकारियों को खुद जाकर फुटपाथों की स्थिति देखने और 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का 
बड़ी खबर: "फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए हैं, दुकानदारों के लिए नहीं" – हाई कोर्ट नागपुर बेंच ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए प्रशासन को 'एक्शन मोड' में आने का निर्देश दिया है।

आदेश के प्रमुख बिंदु:

 * अतिक्रमण हटाओ: सभी प्रमुख सड़कों के फुटपाथों से अवैध दुकानें और पार्किंग तुरंत हटाई जाएं।
 * सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता: फुटपाथ न होने के कारण पैदल यात्रियों की जान जोखिम में है। कोर्ट ने कहा कि फुटपाथों का गायब होना प्रशासन की बड़ी विफलता है।
 * होर्डिंग्स पर बैन: कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था कि फुटपाथों पर किसी भी तरह के विज्ञापनों या होर्डिंग्स की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 * डेडलाइन: NMC को अगले 15 दिनों में शहर के फुटपाथों की '
 
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