“Take risks: if you win, you will be happy; if you lose, you will be wise.”
क्या दूध और तेल सही मात्रा मे मिल रहा?
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Good Morning Nagpur
उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs) के 'जागो ग्राहक जागो' (Jago Grahak Jago) अभियान
क्यi आपका '1 लीटर' सचमुच '1 लीटर' है?
'जागो ग्राहक जागो' अभियान ने खोला मोर्चा
नई दिल्ली: भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (Department of Consumer Affairs) ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय अभियान 'जागो ग्राहक जागो' (Jago Grahak Jago) के तहत एक नया और आक्रामक मोड़ लिया है। विभाग का मुख्य फोकस अब "सही माप" (Legal Metrology) पर है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता जिस मात्रा के लिए भुगतान कर रहे हैं, उन्हें वही मात्रा मिले। यह कदम हाल के वर्षों में पैकेज्ड वस्तुओं, विशेष रूप से तरल पदार्थों जैसे दूध और तेल में कम मात्रा की बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया गया है।
<img src="image_4.png" width="400" alt="विभाग का नया जागरूकता पोस्टर" align="right">
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें कड़े प्रवर्तन (Enforcement) और रैंडम फील्ड चेकिंग (Random Field Checking) को शामिल किया गया है। विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि "सही माप ही उपभोक्ता का असली विश्वास है" (Accurate measurement is the real trust of the consumer)।
मुख्य बिंदु और नए प्रवर्तन क्षेत्र
* पैकेज्ड तरल पदार्थों पर ध्यान: अभियान का केंद्र बिंदु दूध की बोतलें/थैलियां और खाद्य तेल के डिब्बे/बोतलें हैं। विभाग का लक्ष्य 'शॉर्ट-चेंजिंग' (Short-changing) को रोकना है, जहां उपभोक्ता 1 लीटर का भुगतान करता है लेकिन उसे 950ml या उससे कम मिलता है।
* 'लीगल मेट्रोलॉजी' (Legal Metrology) की शक्ति: अभियान 'लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम' (Legal Metrology Act) के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि देश भर में सभी तौल और माप उपकरण मानकीकृत, कैलिब्रेटेड और सत्यापित हों। उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि उनके पास यह जानने का अधिकार है कि उन्हें क्या मिल रहा है।
* कठोर फील्ड चेकिंग और दंड: विभाग ने राज्य-स्तरीय विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को रैंडम निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई निर्माता या पैकर घोषित मात्रा से कम मात्रा के साथ सामान बेचता हुआ पाया जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना और बार-बार अपराध करने पर जेल की सजा का प्रावधान है। यह दंड उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम दोनों के तहत लागू किया जा सकता है।
* उपभोक्ताओं के लिए कार्रवाई के बिंदु: 'जागो ग्राहक जागो' अब उपभोक्ताओं को सक्रिय होने के लिए कह रहा है:
* पैकेजिंग की जांच करें: खरीदारी करते समय, जांचें कि क्या 'net quantity' (शुद्ध मात्रा) स्पष्ट रूप से घोषित की गई है।
* तौल और माप अधिकारी से शिकायत करें: यदि आपको संदेह है, तो स्थानीय तौल और माप अधिकारी से संपर्क करें।
* राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उपयोग करें: उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके या व्हाट्सएप (9868200445) के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
एक विशेषज्ञ की राय
उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञ, डॉ. अनिल गुप्ता ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, "यह एक बहुत ही आवश्यक कदम है। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे सूक्ष्म-चोरी (Micro-theft) उपभोक्ताओं को सामूहिक रूप से करोड़ों का नुकसान पहुँचाती है। 'जागो ग्राहक जागो' को केवल विज्ञापन से हटकर एक प्रवर्तन-आधारित अभियान में बदलना, उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक सुरक्षा प्रदान करेगा।"