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PF का पैसा ATM से निकाल सकेंगे पैसे ।
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EPFO का बड़ा फैसला: अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, लेकिन टैक्स का रखें ध्यान
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक क्रांतिकारी सुविधा शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, मार्च 2026 तक पीएफ खाताधारक अपने फंड का 75% हिस्सा सीधे ATM या UPI के जरिए निकाल सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य निकासी प्रक्रिया को बैंक लेनदेन की तरह सरल और तेज बनाना है।
### प्रमुख बदलाव और सुविधाएं
* आसान निकासी: अब कागजी कार्रवाई और लंबी प्रतीक्षा के बजाय, लोग आपात स्थिति में सीधे डिजिटल माध्यमों से पैसा निकाल पाएंगे।
* 75% तक की सीमा: बेरोजगारी या आपात स्थिति में कुल जमा राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा) का 75% तुरंत निकाला जा सकेगा।
* न्यूनतम बैलेंस: नए नियमों के तहत, खाते में 25% बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे और रिटायरमेंट सुरक्षित रहे।
* EPFO 3.0 अपग्रेड: यह सुविधा नए 'EPFO 3.0' सिस्टम का हिस्सा है, जो एआई-आधारित टूल्स और कोर बैंकिंग समाधानों से लैस होगा।
टैक्स के नियम बिगाड़ सकते हैं बजट
पैसे निकालने की सुविधा जितनी आसान हो रही है, उसके टैक्स नियम उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि सावधानी न बरती गई, तो आपकी तत्काल मिलने वाली राशि कम हो सकती है:
* 5 साल का नियम: यदि आपकी निरंतर सेवा 5 साल से कम है, तो पीएफ निकासी पर टैक्स (TDS) देना होगा।
* TDS की दरें:
* अगर PAN लिंक है: 10% TDS कटेगा (₹50,000 से अधिक की राशि पर)।
* अगर PAN लिंक नहीं है: 30% से 34% तक भारी टैक्स कट सकता है।
* टैक्स फ्री निकासी: 5 साल की निरंतर सेवा पूरी होने के बाद निकाली गई राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
विशेषज्ञों की सलाह
विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि ATM से पैसा निकालना सुविधाजनक है, लेकिन इसे केवल आपात स्थिति में ही इस्तेमाल करना चाहिए। समय से पहले पैसा निकालने से न केवल रिटायरमेंट फंड कम होता है, बल्कि कम सर्विस पीरियड होने पर मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में भी चला जाता है।