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झूठे केस में लगी रोक ।

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झूठे केस में लगी रोक । Good Morning Nagpur

महाकुंभ से प्रसिद्ध हुई मोनालिसा भोंसले के पति फरमान खान को बड़ी राहत; केरल हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 20 मई तक लगाई रोक

कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया सेंसेशन और 'महाकुंभ गर्ल' के नाम से मशहूर **मोनालिसा भोंसले** के पति **फरमान खान** को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अपहरण और पोक्सो (POCSO) मामले में फरमान खान की गिरफ्तारी पर **20 मई 2026** तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है।
*क्या है पूरा मामला?**
यह विवाद तब शुरू हुआ जब मोनालिस और फरमान खान ने मार्च में केरल के एक मंदिर में शादी कर ली। इस शादी के बाद मोनालिसा के परिवार ने आरोप लगाया कि वह **नाबालिग** हैं और फरमान खान ने उनका अपहरण किया है।
 * **उम्र का विवाद:** मोनालिसा के परिवार और मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड (महेश्वर अस्पताल) के अनुसार उनकी जन्मतिथि **30 दिसंबर 2009** है, जिससे वह शादी के वक्त करीब 16 वर्ष की थीं।
 * **दंपति का दावा:** दूसरी ओर, फरमान और मोनालिसा का कहना है कि वह बालिग हैं। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि उनका जन्म जनवरी 2008 में हुआ था और शादी के समय उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी थी।
**कोर्ट की कार्यवाही**
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि वर्तमान में दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक फरमान के खिलाफ कोई भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।
### **चर्चा में क्यों हैं मोनालिसा?**
मोनालिसा भोंसले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान फूल और रुद्राक्ष बेचते हुए अपने एक वीडियो के कारण रातों-रात वायरल हो गई थीं। उनकी सादगी और आंखों की सुंदरता ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे।
 मध्य प्रदेश पुलिस ने इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद फरमान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब सभी की निगाहें 20 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है
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