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Credit card पेमेंट मे ३ दिन की राहत:rbi

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Credit card पेमेंट मे ३ दिन की राहत:rbi Good Morning Nagpur

 

RBI का बड़ा फैसला: क्रेडिट कार्ड पेमेंट में अब 3 दिन की 'राहत', नहीं गिरेगा क्रेडिट स्कोर

नई दिल्ली/मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड धारकों को एक बड़ी राहत देते हुए भुगतान के नियमों में बदलाव किया है। अब यदि आप अपनी नियत तारीख (Due Date) पर बिल जमा करना भूल जाते हैं, तो आपको तुरंत 'डिफॉल्टर' घोषित नहीं किया जाएगा।

क्या है नया नियम?

RBI के नए निर्देशों के अनुसार, बैंकों और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को अब कम से कम 3 दिनों का 'बफर पीरियड' (Grace Period) देना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि पेमेंट ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी आपके पास 3 दिन का अतिरिक्त समय होगा।

कार्डधारकों को कैसे होगा फायदा?

1. क्रेडिट स्कोर की सुरक्षा: अगर आप इन 3 दिनों के भीतर भुगतान कर देते हैं, तो बैंक आपकी रिपोर्ट क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL) को नहीं भेजेंगे। इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने से बच जाएगा।

2. तत्काल राहत: अक्सर तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से 1-2 दिन की देरी हो जाती है। नया नियम ऐसे मामलों में ग्राहकों को 'पास्ट ड्यू' (Past Due) की श्रेणी में आने से बचाएगा।

3. रिपोर्टिंग का तरीका: बैंकों को स्पष्ट निर्देश हैं कि 'डेज़ पास्ट ड्यू' (DPD) की गणना पेमेंट की अंतिम तारीख से ही की जाएगी, लेकिन रिपोर्टिंग 3 दिन बाद ही होगी।

इन बातों का रखें ध्यान:

• ब्याज और लेट फीस: हालांकि क्रेडिट स्कोर पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बैंक इन 3 दिनों के लिए लेट फीस या ब्याज लगा सकते हैं। यह पूरी तरह बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है।

• डे 4+ (Day 4+): यदि आप तीसरे दिन के बाद भी भुगतान नहीं करते हैं, तो बैंक आपको 'ओवरड्यू' या 'डिफॉल्ट' के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में लोन मिलना मुश्किल हो सकता है।

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