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DNA करवाने वाले को भारी पड़ेगा बीवी के चारित्र्य पर शक ।

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DNA करवाने वाले को भारी पड़ेगा बीवी के चारित्र्य पर शक । Good Morning Nagpur

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बच्चों का DNA टेस्ट पत्नी की बेवफाई साबित करने का जरिया नहीं

GMNEWS:न्यूज़ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवादों में बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के आपसी झगड़ों या बेवफाई के आरोपों को सिद्ध करने के लिए बच्चों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
प्रमुख बिंदु:
 * याचिका खारिज: कोर्ट ने उस व्यक्ति की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसने अपनी पत्नी के "अवैध संबंधों" को साबित करने के लिए बच्चों के DNA टेस्ट की मांग की थी।
 * बच्चों का संरक्षण: अदालत ने कहा कि माता-पिता के विवाद सुलझाने के लिए बच्चों का DNA टेस्ट कराना उचित नहीं है।
 * जुर्माना लगाया: याचिकाकर्ता पर ₹3,000 का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोप साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य (Subut) पेश किए जाएं।
 * प्राइवेसी का महत्व: यह फैसला बच्चों की निजता और उनके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सोशल मीडिया के लिए हेडलाइंस:
 * ⚖️ अदालत की फटकार: "पत्नी की बेवफाई साबित करने के लिए बच्चों का DNA टेस्ट नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट"
 * 🚫 बच्चों का इस्तेमाल बंद करें: कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया जुर्माना।
 विवाद सुलझाने के लिए बच्चों को मोहरा बनाना गलत, हाईकोर्ट का सख्त रुख।

 
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