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Fssai लाइसेस हुआ आजीवन के लिए :मंत्रालय
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FSSAI का बड़ा धमाका: अब बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने का झंझट खत्म, मिलेगा 'लाइफटाइम' लाइसेंस
नई दिल्ली/नागपुर: खाद्य कारोबारियों (FBOs) के लिए केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अब फूड बिजनेस लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता आजीवन (Perpetual Validity) कर दी गई है। यानी अब दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकों को हर 1 से 5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होगी।
नए नियमों की मुख्य बातें:
* वन-टाइम रजिस्ट्रेशन: अब एक बार लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वह हमेशा के लिए वैध रहेगा। बार-बार रिन्यूअल की कागजी कार्रवाई और फीस भरने से मुक्ति मिलेगी।
* सालाना फीस का प्रावधान: हालांकि रिन्यूअल खत्म हो गया है, लेकिन कारोबारियों को एक निर्धारित वार्षिक शुल्क (Annual Fee) जमा करना होगा।
* टर्नओवर की सीमा में बदलाव: 1 अप्रैल 2026 से नए नियम प्रभावी होंगे। अब 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी।
* स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत: रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को अब अलग-अलग विभागों में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि वे नगर परिषद के पास रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें FSSAI से ऑटोमैटिक मान्यता मिल जाएगी।
* सख्त होगी निगरानी: लाइसेंस भले ही लाइफटाइम हो गया हो, लेकिन स्वच्छता और नियमों की अनदेखी पर प्रशासन इसे कभी भी निलंबित (Suspend) या रद्द (Cancel) कर सकता है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
FSSAI के अनुसार, इस कदम से देश के लाखों छोटे और मध्यम खाद्य व्यापारियों (MSMEs) पर अनुपालन का बोझ कम होगा। अधिकारियों का कहना है कि अब विभाग का ध्यान 'कागजी रिन्यूअल' के बजाय 'खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता' की वास्तविक जांच पर अधिक होगा।
विशेष टिप: यदि आपका वर्तमान लाइसेंस 31 मार्च 2026 से पहले एक्सपायर हो रहा है, तो उसे मौजूदा नियमों के तहत एक बार रिन्यू जरूर करा लें। 1 अप्रैल के बाद मिलने वाले सभी लाइसेंस नए नियमों के तहत 'लाइफटाइम' मान्य होंगे।