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बिल मे LPG सरचार्ज जोड़ नहीं सकते : CPC
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Good Morning Nagpur
सावधान! रेस्टोरेंट बिल में नहीं जोड़ सकते
'LPG सरचार्ज', CCPA ने दी सख्त चेतावनी
नई दिल्ली: अगर आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उपभोक्ता संरक्षण नियामक, CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) ने साफ कर दिया है कि कोई भी रेस्टोरेंट अब ग्राहकों के खाने के बिल में अलग से 'LPG सरचार्ज' नहीं जोड़ सकता।
क्यों लिया गया यह फैसला?
अक्सर देखा गया है कि गैस की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर कुछ रेस्टोरेंट बिल के अंत में अतिरिक्त चार्ज लगा देते हैं। CCPA के अनुसार, यह एक 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (Unfair Trade Practice) है। रेस्टोरेंट को अपने संचालन का खर्च खाने के मेन्यू की कीमतों में ही शामिल करना चाहिए, न कि अलग से कोई सरचार्ज वसूलना चाहिए।
प्रमुख बिंदु:
* सख्त कार्रवाई: जो रेस्टोरेंट इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उन्हें भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
* ग्राहकों के अधिकार: यदि आपसे जबरन ऐसा कोई शुल्क लिया जाता है, तो आप उपभोक्ता हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
* सर्विस चार्ज पर भी रोक: याद रहे कि रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से 'सर्विस चार्ज' (Service Charge) भी नहीं थोप सकते; यह पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।
उपभोक्ता की सलाह: अगली बार रेस्टोरेंट में बिल का भुगतान करने से पहले उसे ध्यान से चेक करें। अगर 'LPG सरचार्ज' जैसा कुछ दिखे, तो तुरंत करें ।