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बच्चा गोद लेने वाली माँ को मिलेगी छुट्टी ।

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बच्चा गोद लेने वाली माँ को मिलेगी छुट्टी । Good Morning Nagpur

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गोद लेने वाली माताओं को भी मिलेगा 12 हफ्ते का अवकाश

न्यू दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है, जो उन माताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो बच्चा गोद लेती हैं। अब तक मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) केवल जैविक माताओं (biological mothers) को ही मुख्य रूप से मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब गोद लेने वाली माताओं के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया है।
फैसले के मुख्य बिंदु:
 * समान अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोद लेने वाली माँ भी मातृत्व अवकाश की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि माँ और बच्चे के बीच संबंध बनाने के लिए समय ज़रूरी है, चाहे वह जैविक माँ हो या गोद लेने वाली माँ।
 * 12 सप्ताह की छुट्टी: अब उन माताओं को भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा, जो तीन महीने या उससे अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेती हैं।
 * धारा 60(4) निरस्त: सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), 2020 की धारा 60(4) को असंवैधानिक करार दिया है। यह धारा पहले इस अधिकार को सीमित करती थी।
 * सरकार को आदेश: अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह इस फैसले के अनुरूप नियमों में आवश्यक बदलाव करे ताकि गोद लेने वाली माताओं को तुरंत इसका लाभ मिल सके।
सोशल मीडिया हेडलाइंस:
 * ऐतिहासिक फैसला: अब गोद लेने वाली माताओं को भी मिलेगा 12 हफ्ते का मातृत्व अवकाश, सुप्रीम कोर्ट ने बदला नियम।
 * बड़ी जीत: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बच्चे की उम्र नहीं बनेगी छुट्टी में बाधा, गोद लेने वाली माँ को भी हक!
 * महिला सशक्तिकरण: सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा को बताया असंवैधानिक, माँ और बच्चे के रिश्ते को दी अहमियत।

 
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