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RTE मे बड़ा बदलाव जानिये हाईकोर्ट का फ़ैसला ।

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RTE मे बड़ा बदलाव जानिये हाईकोर्ट का फ़ैसला । Good Morning Nagpur

 

RTE बड़ी खबर: नागपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 KM का नियम खत्म – अब 3 KM तक मिलेगा दाखिला

 

GMNEWS:नागपुर/मुंबई: महाराष्ट्र में RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत अपने बच्चों का दाखिला कराने की राह देख रहे हजारों अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने राज्य सरकार के उस विवादित फैसले पर स्टे (रोक) लगा दी है, जिसमें आवेदन के लिए दूरी की सीमा को घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया गया था।

खबर की मुख्य बातें:
 * दूरी की सीमा फिर बढ़ी: कोर्ट के आदेश के बाद अब अभिभावक अपने घर से 3 किलोमीटर (और कुछ मामलों में उससे अधिक) के दायरे में आने वाले स्कूलों को चुन सकेंगे। पहले सरकार ने इसे केवल 1 किलोमीटर तक सीमित कर दिया था।
 * कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस अनिल पानसरे और जस्टिस निवेदिता मेहता की बेंच ने कहा कि सरकार का 12 फरवरी 2026 वाला आदेश RTE एक्ट और संविधान के खिलाफ है। इससे गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा था।
 * पोर्टल में होगा बदलाव: कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि RTE के ऑनलाइन पोर्टल को तुरंत अपडेट किया जाए ताकि वह 1 किमी से बाहर के स्कूलों के विकल्प भी दिखाए।
क्यों हुआ था विरोध?
सरकार के 1 किमी वाले नियम की वजह से इस साल आवेदनों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। पिछले साल जहाँ 3 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, इस साल यह संख्या घटकर 1.83 लाख रह गई थी। कई इलाकों में 1 किमी के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल ही नहीं था, जिससे हजारों बच्चे रेस से बाहर हो रहे थे।
अभिभावकों के लिए ज़रूरी सूचना:
 * तारीख बढ़ सकती है: RTE आवेदन की आखिरी तारीख आज (10 मार्च 2026) थी, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाएगा।
 * नया विकल्प: जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा, जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है या जिन्हें पहले स्कूल नहीं मिल रहे थे, वे दोबारा कोशिश कर सकेंगे।
नोट: आधिकारिक वेबसाइट (student.maharashtra.gov.in) पर पैनी नज़र रखें क्योंकि पोर्टल पर स्कूलों की लिस्ट और तारीख को लेकर किसी भी वक्त नया अपडेट आ सकता है।

 
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