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मुंबई हाई कोर्ट सक्त केंद्र सरकार को नोटिस ।
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बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के इस कड़े रुख:
घरेलू आपूर्ति छोड़कर गैस निर्यात क्यों? बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
GMNEWS:नागपुर: देश में गहराते रसोई गैस (LPG) संकट और उपभोक्ताओं को हो रही भारी किल्लत के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि जब देश के भीतर नागरिक गैस की कमी से जूझ रहे हैं, तो निर्यात को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है।
मामला क्या है?
विदर्भ क्षेत्र के 6 प्रमुख गैस डीलरों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पेट्रोलियम कंपनियां और सरकार घरेलू बाजार में आपूर्ति कम कर रही हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुनाफे के लिए गैस का निर्यात (Export) जारी है। इसके कारण नागपुर सहित कई शहरों में गैस सिलेंडरों की वेटिंग लिस्ट हफ्तों तक पहुंच गई है।
अदालत की सख्त टिप्पणियाँ:
* नागरिकों का अधिकार: जस्टिस की बेंच ने कहा कि रसोई गैस एक आवश्यक वस्तु है। घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को नजरअंदाज कर व्यापारिक मुनाफे के लिए निर्यात करना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है।
* केंद्र को नोटिस: अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।
* घरेलू खपत प्राथमिकता: कोर्ट ने अंतरिम निर्देश देते हुए कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि घरेलू कोटा (Domestic Quota) में कोई कटौती न हो।
आम जनता पर असर:
वर्तमान में नागपुर और आसपास के जिलों में गैस की किल्लत के कारण:
* बुकिंग में देरी: सामान्यतः 2-3 दिन में मिलने वाला सिलेंडर अब 10-12 दिन ले रहा है।
* कालाबाजारी: किल्लत का फायदा उठाकर कुछ लोग ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेच रहे हैं, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है।
अगली कार्रवाई:
हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली, तो वह पेट्रोलियम कंपनियों के वितरण रिकॉर्ड की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन कर सकती है।
* अदालत: बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच)
* प्रतिवादी: केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय
* मुख्य मुद्दा: घरेलू आपूर्ति बनाम निर्यात (Export)
* अगली सुनवाई: अगले सप्ताह